हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन, खराब नमकीन बनाने वाली 93 फैक्ट्रियों पर हुई कार्रवाई

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन, खराब नमकीन बनाने वाली 93 फैक्ट्रियों पर हुई कार्रवाई

 

यूपी सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि अदालत के आदेश के बाद सूबे में 93 नमकीन बनाने वाली कंपनियों पर छापा मारा गया है। इस दौरान 30 कुंतल नमकीन जब्त कर नष्ट किया गया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने खराब नमकीन बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि अदालत के आदेश के बाद सूबे में 93 नमकीन बनाने वाली कंपनियों पर छापा मारा गया है। इस दौरान 30 कुंतल नमकीन जब्त कर नष्ट किया गया।

मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति वीके बिरला और न्यायमूर्ति एके सिंह देशवाल की पीठ के समक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा की ओर से हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी जानकारी मांगी थी मगर केंद्र के अधिवक्ता ने और समय दिए जाने की मांग की। जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए 8 नवंबर को मामला प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वत: जनहित याचिका के तौर पर लिया है। कोर्ट ने इससे पूर्व ब्रांडेड कंपनियों की अस्वीकृत नमकीन को जानवरों के चारे के नाम पर नीलामी में लेकर नई नमकीन मिलाकर खुले बाजार में बेचने को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार से ऐसी नमकीन बनाने व आपूर्ति करने में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है।

 

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